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भोपाल गैंगरेप में 52 दिन में फैसला, चारों दोषियों को उम्रकैद

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मध्य प्रदेश की राजधानी में दिल दहला देने वाली गैंगरेप की घटना में चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.भोपाल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सिविल सेवाओं की तैयारी करने वाली छात्रा के साथ बलात्कार करने वाले चार लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है.
सभी दोषियों को नवंबर में कोचिंग से लौट रही 19 वर्षीय छात्रा का अपहरण करने और उसके साथ तीन घंटे तक बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

ज्ञात रहे कि, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की रहने वाली लड़की 31 अक्टूबर की देर शाम भोपाल में यूपीएससी की तैयारी कर रही थी. 19 वर्षीय छात्रा के साथ हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पास ही शाम के समय चार लोगों ने गैंगरेप किया था और काफी दरिंदगी दिखाई थी.

  • इस घटना में पुलिस के साथ-साथ डॉक्टरों के स्तर पर भी लापरवाही देखने को मिली थी  पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट में इसे डॉक्टरों ने आपसी सहमति से बनाया गया शारीरिक संबंध करार दिया था.
  • हालांकि मामला सामने आने के बाद आनन-फानन में दोबारा संशोधित रिपोर्ट जारी करना पड़ा, जिसमें गैंगरेप की पुष्टि हुई थी. बाद में सरकार ने मामले की जांच एसआईटी को सौंपी. इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में डे टू डे सुनवाई हुई.
  • प्रदेश की  शिवराज सिंह चौहान सरकार ने दावा भी किया था कि इस मामले में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाएगी.
  • लड़की  ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कई बार थाने के चक्कर लगाए थे लेकिन कहीं इसकी कोई सुनवाई नहीं की गई. अंत में पीड़िता के पिता खुद अपनी बेटी को लेकर घटनास्थल पर गए और दो आरोपियों को पकड़ लिया.
  • लापरवाही के बाद घिरी प्रदेश सरकार ने भोपाल के आईजी योगेश चौधरी को भी हटा दिया था. वहीं एक डिप्टी एसपी को भी हटाया गया. तीन थाना प्रभारी और 2 उप निरीक्षकों को भी निलंबित किया गया.
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