बिलक़ीस बानो केस, क्या है पूरा मामला ?

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सोमवार 15 अगस्त को, जब भारत ने आज़ादी के 75 साल पूरे किए, गुजरात की 41 वर्षीय बिलकिस बानो के लिए एक दर्दनाक दिन साबित हुआ, इस दिन राज्य सरकार के एक फ़ैसले के कारण वह हार गईं। 2002 में बिलकिस बानो 21 साल की थी और पांच महीने की गर्भवती थी, जब गुजरात में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने के बाद के सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुई हिंसा में अपने रिश्तेदारों के साथ भागने की कोशिश के दौरान उनके साथ बेरहमी से सामूहिक बलात्कार किया गया था। उन पर हमला करने वाली भीड़ ने उनकी तीन साल की बेटी, सालेहा व बिलक़ीस के परिवार के 14 अन्य सदस्यों को मार डाला था। अदालत से न्याय मांगने के लिए लगभग दो दशकों तक लड़ने के बाद आखिरकार वह हार गई, जब सभी सज़ायाफ़्ता 11 दोषियों को गोधरा उप-जेल से सरकार द्वारा मुक्त कर दिया गया।

17 अगस्त को अपने वकील द्वारा जारी मीडिया को दिए एक बयान में, बिलकिस ने पूछा, “… किसी भी महिला के लिए न्याय इस तरह कैसे समाप्त हो सकता है? मुझे अपने देश की सर्वोच्च अदालतों पर भरोसा था। मुझे सिस्टम पर भरोसा था, और मैं धीरे-धीरे अपने आघात के साथ जीना सीख रहा था। उन्होंने गुजरात सरकार से “नुकसान की भरपाई” करने का आग्रह किया।

बिलकिस बानो गैंगरेप मामला गुजरात दंगों के बाद से सुर्खियों में है और हाल के समय के सबसे बहुप्रतीक्षित फैसलों में से एक था। गुजरात सरकार के एक पैनल द्वारा सजा में छूट के लिए आवेदन को मंजूरी दिए जाने के बाद सभी दोषियों को रिहा कर दिया गया।

देश को झकझोर देने वाले इस भीषण मामले पूरा घटनाक्रम इस प्रकार है:-

3 मार्च, 2002: अहमदाबाद में 19 वर्षीय बिलकिस बानो के परिवार पर हिंसक भीड़ ने धावा बोल दिया, जिसमें उनके परिवार के सात सदस्यों की मौत हो गई। उस समय पांच महीने की गर्भवती बिलकिस के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था, जबकि उसके परिवार के छह अन्य सदस्य भागने में सफल रहे।

2002-2003: स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए बार-बार उसका मामला दर्ज करने से इंकार कर दिया और मामला जारी रखने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। इसके बाद बिलकिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से संपर्क किया और दिसंबर 2003 में सुप्रीम कोर्ट में एक दोषी याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मामले की जांच करने का आदेश दिया।

जनवरी 2004: सीबीआई ने बिलकिस की शिकायत में पहचाने गए प्रत्येक के खिलाफ सभी उपलब्ध सबूत इकट्ठा करने के बाद सभी संदिग्धों को गिरफ्तार किया।

अगस्त 2004: जब बिलकिस ने सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को संभावित नुकसान की संभावना के बारे में अपनी चिंताओं को उठाया, तो उच्च न्यायालय ने मुकदमे को अहमदाबाद से मुंबई ले जाने का फैसला किया।

जनवरी 2008: निचली अदालत ने 13 लोगों को बिलकिस के साथ बलात्कार करने, आपराधिक साजिश में शामिल होने और हत्या का दोषी पाया, जिनमें से 11 को उम्रकैद की सजा मिली।प्रतिवादी ने बाद में उच्च न्यायालय में दोषसिद्धि को चुनौती दी, अनुरोध किया कि निचली अदालत के फैसले को उलट दिया जाए।

जुलाई 2011: सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दोषियों को फांसी देने की मांग की।

15 जुलाई 2016: 2002 के सामूहिक बलात्कार मामले में अपराधों के आरोप में 11 लोगों द्वारा दायर अपीलों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई की।

सितंबर 2016: दोषी के वकील ने अनुरोध किया कि मामले में कई गवाहों से फिर से पूछताछ की जाए, लेकिन बॉम्बे एचसी ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

अक्टूबर 2016: बॉम्बे हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि अदालत ने उल्लेख किया है कि बिलकिस उसके आवेदन को अपील कर सकता है।

दिसंबर 2016: बॉम्बे हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा पाने वाले 11 कैदियों की अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके अलावा, एचसी ने तीन दोषी अपराधियों के लिए मौत की सजा की मांग करने वाली सीबीआई अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया, इसे दुर्लभतम स्थितियों में से एक बताया।

मई 2017: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 11 दोषियों की उम्रकैद की सजा की पुष्टि की।

15 मई, 2022: इनमें से एक कैदी, जो पहले ही 15 साल से अधिक जेल की सजा काट चुका था, सुप्रीम कोर्ट के सामने गया और जल्द रिहाई की मांग की।

15 अगस्त, 2022: गुजरात सरकार की डायवर्जन नीति के तहत 11 दोषियों को गोधरा उप-जेल से रिहा किया गया।

कौन हैं बिलक़ीस बानो ?

ज्ञात होकि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस पर हमले के बाद राज्य भर में भड़की हिंसा के दौरान दाहोद में 3 मार्च, 2002 को भीड़ द्वारा मारे गए 14 लोगों में बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और उनकी तीन साल की बेटी सालेहा भी शामिल थी।

गौरतलब है कि 2003 में, यह एनएचआरसी का महत्वपूर्ण हस्तक्षेप था जिसने गुजरात पुलिस द्वारा मामले को बंद करने के बाद बिलक़ीस बानो को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कानूनी सहायता सुनिश्चित की थी।

लेखक हर्ष मंदर ने अपनी पुस्तक ‘ बिटवीन मेमोरी एंड फॉरगेटिंग: मैसेक्रे एंड द मोदी इयर्स इन गुजरात ‘ में इस भयावहता का वर्णन किया है। हर्ष मंदर लिखते हैं, परिवार ट्रक में सवार होकर गांव जा रहा था, लेकिन जब तक वे अपने गंतव्य तक पहुंचते, 20-30 लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। बदमाशों ने बिलकिस से तीन साल की बच्ची को छीन लिया और उसका सिर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी बेटी की मौत हो गई।

उसके गांव के तीन लोगों और उनके जानने वाले लोगों ने बारी-बारी से एक गर्भवती महिला बिलकिस का बलात्कार किया। “उसके परिवार के 14 सदस्यों के साथ बलात्कार किया गया, छेड़छाड़ की गई, और भीड़ द्वारा काट दिया गया,” लेखक लिखते हैं, कि उसे मृत समझ कर हमलावरों ने उसे नंगा और बेहोश छोड़ दिया था। हालांकि, बिलकिस बानो इस भयावह घटना को बताने के लिए जीवित थीं।

घंटों बाद बिलकिस को होश आया । उनका होश में आना इंसाफ और इज़्ज़त के लिए एक लंबे संघर्ष की शुरुआत थी। राज्य मशीनरी ने कथित तौर पर उनके खिलाफ काम किया था, क्योंकि जब उन्होंने स्थानीय पुलिस से अपनी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, तब लंबी कोशिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज हो पाई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी, इसमें से महत्वपूर्ण विवरणों को छोड़ दिया गया था।

इसके बाद बिलकिस बानो ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दिसंबर 2003 में, SC ने मामले की CBI जांच का आदेश दिया। एक महीने बाद, सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा शुरू हुआ। अगस्त 2004 में, बिलकिस बानो ने अदालत को बताया कि उसका परिवार खतरे और अनिश्चितता के साये में रह रहा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मुकदमा मुंबई ले जाया गया।

चार साल बाद निचली अदालत ने 20 में से 13 आरोपियों को दोषी पाया। उनमें से 11 को उनके जघन्य अपराधों के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। सात अन्य को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। उस पुलिस वाले को तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई, जिसने शुरू में बिलकिस बानो की शिकायत दर्ज करने से इंकार कर दिया था। मई 2017 में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 11 आरोपियों की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास को बरकरार रखा और सात अन्य को बरी कर दिया। तब बिलक़ीस बानो ने कहा था- “मुझे न्याय चाहिए, बदला नहीं। मैं चाहती हूं कि मेरी बेटियां एक सुरक्षित भारत में पली-बढ़ें, ” सुप्रीम कोर्ट ने बाद में गुजरात सरकार को बिलकिस बानो को नौकरी और आवास के साथ 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

बलात्कार-हत्या के दोषियों को रिहा क्यों किया गया?

इस साल 2022 की शुरुआत में, दोषियों में से एक, राधेश्याम भगवानदास शाह ने गुजरात हाईकोर्ट में उनकी माफी याचिका को इस आधार पर खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था कि आवेदन महाराष्ट्र में दायर किया जाना चाहिए था जहां ट्रायल समाप्त हो गया था।

राज्य सरकार की छूट नीति के तहत गुजरात के गोधरा उप-जेल से रिहा होने के बाद 11 दोषियों का अभिवादन करते लोग। | फोटो क्रेडिट: पीटीआई

गुजरात सरकार की पुरानी छूट नीति के तहत समय से पहले रिहाई के लिए गुजरात सरकार को निर्देश देने की मांग करते हुए, दोषी ने 1992 के एक परिपत्र का हवाला दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया और फैसला सुनाया कि यह गुजरात सरकार थी जो माफी याचिका की जांच करने के लिए सक्षम थी क्योंकि वहां अपराध हुआ था।

SC ने फैसला सुनाया कि ट्रायल के समापन और निर्णय के पारित होने के बाद, आगे की सभी कार्यवाही पर ” उस नीति के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए जो गुजरात राज्य में लागू होती है जहां अपराध किया गया था, न कि उस राज्य में जहां ट्रायल स्थानांतरित किया गया था।”

शीर्ष अदालत ने गुजरात को “9 जुलाई, 1992 की नीति के तहत समय से पहले रिहाई के आवेदन पर विचार करने का भी निर्देश दिया, जो उनकी सजा के समय मौजूद थी”।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा , ” हरियाणा राज्य बनाम जगदीश  में इस अदालत द्वारा यह तय किया गया है कि समय से पहले रिहाई के आवेदन पर उस नीति के आधार पर विचार करना होगा जो दोषसिद्धि की तारीख पर हुआ करती थी।”

इसके बाद गुजरात सरकार ने गोधरा कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। समिति में भाजपा विधायक सीके राउलजी और सुमन चौहान , भाजपा गोधरा नगर निगम के पूर्व पार्षद मुरली मूलचंदानी और भाजपा महिला विंग की सदस्य स्नेहबेन भाटिया भी शामिल थीं।

पैनल ने “सर्वसम्मति से” दोषियों की छूट के पक्ष में फैसला किया और अपनी सिफारिशें राज्य के गृह विभाग को भेज दीं। “मामले से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करने” के बाद, राज्य ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया और रिहाई की अनुमति दी। 15 अगस्त को, सभी 11 दोषियों को गोधरा उप-जेल से रिहा कर दिया गया।

बलात्कारियों की रिहाई के बाद आई राहुल गांधी की प्रतिक्रिया

गुजरात सरकार के फैसले से न केवल बलात्कारियों और हत्यारों की रिहाई पर लोगों में आक्रोश फैल गया, बल्कि विशेषज्ञों ने छूट की नीतियों में विसंगतियों की ओर भी इशारा किया, जिससे दोषियों को जेल से बाहर निकलने में मदद मिली।

उसी दिन पोस्ट किए गए एक ट्वीट में, राहुल गांधी ने लिखा, “जिन लोगों ने पांच महीने की गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया और उसकी तीन साल की बेटी की हत्या की, उन्हें ‘ आजादी का अमृत महोत्सव’ के दौरान रिहा कर दिया गया।

हिंदी में किये गए एक ट्वीट पर राहुल गांधी ने कहा – “नारी शक्ति के बारे में झूठ बोलने वालों द्वारा देश की महिलाओं को क्या संदेश दिया जा रहा है? “प्रधानमंत्री जी, आपके शब्दों और कार्यों में अंतर पूरा देश देख रहा है,”

गुजरात सरकार के अधिकारी कर रहे हैं बचाव

गुजरात के अधिकारियों का कहना है कि कैदियों की रिहाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई थी। हालांकि, विपक्ष ने दावा किया है कि छूट पर केंद्र के नवीनतम दिशानिर्देशों के उल्लंघन में छूट दी गई थी। एमएचए ने हाल ही में एक आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक निश्चित श्रेणी के कैदियों को विशेष छूट देने का निर्देश दिया था। दिशानिर्देशों ने निर्दिष्ट किया कि दोषियों की 12 श्रेणियों को विशेष छूट नहीं दी जानी थी, जिसमें “बलात्कार के अपराध के लिए दोषी कैदी” भी शामिल थे।

गुजरात सरकार के फैसले का बचाव करते हुए, गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राज कुमार ने कहा कि बिलकिस बानो मामले में दिशानिर्देश लागू नहीं हुए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को 1992 की नीति को ध्यान में रखने का निर्देश दिया था।उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को यह भी बताया कि कैदियों को उनकी “उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार” को ध्यान में रखते हुए छूट दी गई थी।

सवाल यह भी उठाया गया है कि क्या गुजरात सरकार ने केंद्र के परामर्श के बिना सीआरपीसी की धारा 435 के तहत छूट देने के लिए कदम उठाया था। हालांकि, केंद्र ने अभी तक इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है।

सज़ा सुनाने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस साल्वी की आई प्रतिक्रिया

बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस यूडी साल्वी, जिन्होंने बिलक़ीस बानों केस के आरोपियों को दोषी ठहराया था, ने इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि इसने ‘बहुत ख़राब मिसाल सेट किया है’।

कानूनी मामलों की मशहूर वेबसाइट बार एंड बैंच से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा “एक बहुत खराब मिसाल कायम की गई है। यह गलत है, मैं कहूंगा। अब, सामूहिक बलात्कार के अन्य मामलों में दोषी भी इसी तरह की राहत की मांग करेंगे, ”

पूर्व न्यायाधीश जस्टिस साल्वी ने आगे कहा – “निश्चित रूप से, यह एक विडंबना है। हमारे प्रधान मंत्री ने महिला सशक्तिकरण की बात की, और जिस राज्य से वह आते हैं, उस राज्य की सरकार ने उन पुरुषों को रिहा कर दिया, जिन्होंने एक असहाय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया था, ”

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