नई दिल्ली: लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सरकारी आवास रद्द कर दिया है और अब उन्हें 22 अप्रैल तक 12 तुगलक लेन बंगला रखने की इजाजत दे दी है। राहुल गांधी को सोमवार को जारी पत्र के मुताबिक 24 अप्रैल 2023 से बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया है।
सूत्रों ने कहा कि गांधी आवास समिति से संपर्क करके बंगले को बनाए रखने के लिए और समय मांग सकते हैं। अगर राहुल ने बंगला खाली नहीं किया तो लोकसभा समिति 24 अप्रैल के बाद बंगला खाली कराने का फैसला कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि इसके अलावा, अगर राहुल गांधी 24 अप्रैल के बाद घर खाली करने में विफल रहते हैं, तो सचिवालय के माध्यम से लोकसभा हाउस कमेटी डीओई से बेदखली की कार्यवाही शुरू करने के लिए संपर्क कर सकती है।
लोकसभा सचिवालय की सदस्य सेवा शाखा की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि मौजूदा लोकसभा की सदस्यता से गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के बाद उन्हें अब 22 अप्रैल तक अधिकतम एक महीने के लिए बंगले में रहने की अनुमति दी जाती है।
अधिकारियों ने कहा कि यह एक नियमित प्रक्रिया है और सांसदों द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली सुविधाओं के बारे में मौजूदा मानदंडों के अनुसार, जिसमें आधिकारिक आवास भी शामिल है। नियमों में कहा गया है कि लोकसभा सदस्य या उनके परिवार अपनी सेवानिवृत्ति, इस्तीफे, हटाने या सदस्य बनने के बाद अधिकतम ‘एक महीने’ तक उसी किराए के भुगतान पर सरकारी आवास में रह सकते हैं, जो वे पहले से भुगतान कर रहे थे।