तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हाल ही में हैदराबाद और साइबराबाद के पुलिस आयुक्त को प्रो हेल्दीवेज़ इंटरनेशनल के वितरकों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से मना करने का आदेश दिया है।
प्रो हेल्दीवेज़ डिस्ट्रीब्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने साल भर पूर्व तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें तेलंगाना में पुलिस अधिकारियों पर यह आरोप लगाया गया था, कि कई पुलिस अधिकारी राज्य की उस अधिसूचना का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसमें तेलंगाना डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस, 2017 शामिल है। बल्कि प्रो हेल्दीवेज़ के स्वतंत्र प्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर रहे हैं।
ज्ञात होकि भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग के 26.10.2016 के जीएसआर 1013 (ई) में मौजूद एडवाएज़री के अनुसार राज्य ने दिशानिर्देश जारी किए थे।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति टी.विनोद कुमार द्वारा पारित आदेश अब गृह विभाग और पुलिस को प्रो हेल्दीवेज़ इंटरनेशनल डिस्ट्रिब्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई करने से स्पष्ट रूप से मना कर देता है, जोकि एक स्वतंत्र संस्था है, जिसमें कंपनी के डायरेक्ट सेलिंग के वितरक और व्यापार शामिल है।
हाई कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य का गृह विभाग दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हो गया है, G.O.Ms. नंबर 29, दिनांक 01.12.2017 और हैदराबाद और साइबराबाद में पुलिस आयुक्तों को इसका पालन करने का निर्देश देता है।
फैसले पर टिप्पणी करते हुए, PHI के प्रवक्ता ने कहा, “उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस बात को प्रमाणित करता है, कि केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देश डिफैक्टो कानून हैं। और ग्राहकों और कंपनी के बीच विवाद के मामलों में दिशानिर्देशों को प्राथमिकता दिए बिना पुलिस आपराधिक प्रावधानों को लागू नहीं कर सकती है। हम फैसले से प्रसन्न हैं और डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस द्वारा निर्धारित सभी कानूनी दायित्वों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
प्रो हेल्दीवेज़ इंटरनेशनल ने साइबराबाद पुलिस अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से की गई गिरफ्तारियों की कड़ी निंदा की है। ज्ञात होकि पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का कोई नागरिक और आपराधिक कानून नहीं है।
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