कोरोना के बाद से लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी की मार झेल रहे यूपी के लाखों परिवारों को यूपी सरकार ने झटका दिया है। मनमानी फीस लेने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका में सरकार ने जो शपथ पत्र दाखिल किया है उसके हिसाब से यूपी के निजी स्कूल नियम के हिसाब से ही फीस ले रहे हैं। सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही फीस ली जाती है, लेकिन अभिभावकों की तरफ़ से केस लड़ रहे वकील ने सरकार के इस शपथ पत्र को झूठा साबित कर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार व सभी बोर्डों से मांगा था जवाब
उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस ली जाने के विरोध में अभिभावकों की जनहित याचिका पर 30 जून को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, UP बोर्ड, CBSE और ICSE बोर्ड और सारे प्राइवेट स्कूलों को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा था। यह आदेश एक्टिंग चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी व जस्टिस राजेंद्र कुमार ने मुरादाबाद पैरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल एसोसिएशन के मेंबर्स (अनुज गुप्ता एवं अन्य) की याचिका पर दिया था।
मामले की सुनवाई के समय कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से पूछा था कि प्राइवेट स्कूलों के द्वारा छात्रों के अभिभावकों से मनमानी फीस वसूली किये जाने के खिलाफ सरकार ने अब तक क्या एक्शन लिया, तो सरकारी वकील ने कहा कि हमने तमाम बोर्डों और प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस के विनियमन के लिए शासनादेश जारी किया है। इस पर याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता शाश्वत आनंद ने कहा था कि ऐसा आदेश देने का क्या फायदा जब उसका कोई पालन न करे।
यूपी सरकार के शपथ पत्र के मुख्य चार बिंदु
30 जून को कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद 3 जुलाई को राज्य सरकार की ओर से शपथपत्र दाखिल किया गया।
- सभी स्कूल, सरकार की जारी की गई गाइडलाइंस के हिसाब से ही फीस ले रहे हैं।
- कोई भी प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा और कोई शुल्क नहीं ले रहा है।
- कोई भी स्कूल एग्जाम फीस, साइंस लैबोरेटरी, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, एनुअल फंक्शन और ट्रांसपोर्ट फीस वगैरह नहीं ले सकते।
- सभी स्कूल बहुत टाइम से फिजिकली नही खोले जा रहे हैं और एग्जाम भी ऑनलाइन ही हो रहे हैं। इसलिए इनकी फीस लेना नियम के खिलाफ है।
अभिभावकों ने जवाब में कहा- झूठा है सरकार का शपथपत्र
इसके जवाब में याचिकाकर्ताओं ने 12 जुलाई को अधिवक्ता शाश्वत आनंद, प्रशांत शुक्ला व अंकुर आज़ाद के माध्यम से शपथपत्र दाखिल किया। इस शपथ पत्र में सरकार पर कोर्ट में झूठा शपथपत्र दाखिल करने का गंभीर आरोप लगाया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है की सभी स्कूल सामान्य दिनों की तरह ही पूरी फीस ले रहे हैं।
फीस के लिए अभिभावकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कोरोना के बाद भी पिछले दो सालों में अभिभावकों को एक भी रुपए की छूट नहीं दी गयी है। इस तरह से आज के समय में सभी निजी स्कूलों ने शिक्षा प्रदान करने जैसी पवित्र प्रथा को मुनाफाखोरी और व्यवसायीकरण का जरिया बना दिया है। अमानवीय ढंग से अभिभावकों और स्कूली बच्चों को फीस के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है।
ऑनलाइन क्लास के अलावा नहीं दी जा रही है कोई सेवा
अभिभावकों की ओर से दाखिल शपथपत्र में ये कहा गया है कि किसी भी निजी स्कूल में पिछले साल से ही ऑनलाइन ट्यूशन को छोड़कर कोई भी सेवा नहीं दी जा रही है। इस प्रकार निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस से एक भी रुपया ज्यादा लेना मुनाफाखोरी और शिक्षा के व्यवसायीकरण के अलावा कुछ भी नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने अपने तर्कों के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम स्टेट ऑफ़ राजस्थान के हाल ही में दिए हुए फैसले का भी हवाला दिया है, जिसमें भी कहा है कि निजी स्कूलों द्वारा बिना कोई सेवा दिए फीस की मांग करना, मुनाफाखोरी व शिक्षा का व्यवसायीकरण ही है।
ऑनलाइन क्लास का पूरा आर्थिक भार अभिभावकों पर
अपने शपथपत्र में याचिकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है की ऑनलाइन ट्यूशन/क्लास का पूरा आर्थिक भार बच्चों के माता-पिता पर पड़ता है। इंटरनेट के अलावा महंगे लैपटॉप, टेबलेट या समर्टफोन खरीदने का खर्च बढ़ गया है। ऐसे में ऑनलाइन क्लास की लागत निजी स्कूलों के लिए नाम मात्रा है और ऐसी परिस्थिति ट्यूशन फीस में भी अभिभावकों व छात्रों को न्यूनतम 50% की छूट मिलनी चाहिए। इंटरनेट के अलावा महंगे लैपटॉप, टेबलेट या समर्टफोन खरीदने का खर्च बढ़ गया है।
कंपोजिट फीस की आड़ में हो रही मनमानी वसूली
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूपी स्व-वित्तपोषित स्वतंत्र स्कूल (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 में दिए गए ‘वार्षिक कम्पोजिट फीस’ के प्रावधान के कार, बच्चों और उनके असहाय माता-पिता से अवैध रूप से धन वसूला जा रहा है। अधिकांश निजी स्कूलों/संस्थानों ने अलग से ट्यूशन फीस सपष्ट नहीं किया है। फीस के कई हेड को मिलाकर एक ही हेड यानी ‘कम्पोजिट फीस / समग्र शुल्क’ में समाहित कर दिया गया है। ऐसे प्रावधान ने फीस वसूली कि पूरी प्रक्रिया को रहस्यमयी, अपारदर्शी बना दिया है।
कंपोजिट फीस की आड़ में निजी स्कूल कुछ भी और कितना भी शुल्क वसूल रहे हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 व 21 में प्रत्याभूत जनता के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, जिसमें जानने का अधिकार (Right To Know) भी शामिल है। ऐसे में तमाम सर्वोच्च न्यायलय के फैसलों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से ‘कम्पोजिट फीस’ के प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करने का आग्रह किया है। साथ ही कोर्ट से यह भी प्रार्थना किया है कि वह सरकार को स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर सख्ती से रोक लगाए व अपनी पूरी फीस संरचना को स्पष्ट करे, ताकि ट्यूशन फीस को छोड़कर बाकि फीस माफ़ हो सके।
8 तरह की फीस ले रहे स्कूल संचालक
- ट्यूशन फीस
- एग्जाम फीस
- स्पोर्ट्स
- साइंस लैबोरेटरी
- लाइब्रेरी
- कंप्यूटर
- एनुअल फंक्शन
- ट्रांसपोर्ट फीस
राज्य सरकार द्वारा दाखिल झूठा शपथपत्र कोर्ट की अवमानना है
अभिभावकों ने अपने शपथपत्र में निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही मनमानी फीस को लेकर विस्तृत साक्ष्य पेश कर हाईकोर्ट से यह आग्रह किया है कि राज्य सरकार कि ओर से शपथपत्र दाखिल करने वाले मोरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक ( श्यामा कुमार) पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत शपथभंग (Section 193 IPC ) व कोर्ट की आपराधिक अवमानना का मुकदमा चला कर दंडित किया जाना चाहिए। याचिका में अभिभावकों की ओर से की गई सभी मांगों को स्वीकार किए जाने और पूरी प्रदेश में सभी स्कूलों को समान नियम के तहत फीस लेने का आदेश जारी करने की मांग की गई।