सपा (sp) के लोकसभा (Lokasabha) सांसद आज़म खान(Aazam khan) को यूपी सरकार ने एक बार फिर झटका दे दिया है। बीते गुरुवार आज़म खान की रामपुर (rampur) स्थित जौहर यूनिवर्सिटी की 70 एकड़ जमीन का सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है। इससे पहले सरकार के इस फैसले को आज़म खान ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad high court) में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।बहरहाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं जिला प्रशासन ने भी फुर्ती दिखाते हुए यूनिवर्सिटी की 70 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया है।
जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष है आज़म खान
साल 2005 में रामपुर में एक जौहर यूनिवर्सिटी (johar university) के निर्माण के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को ज़मीन दी गयी थी।यह ज़मीन ट्रस्ट को कुछ नियम और शर्तों पर दी गयी थी।सरकार का कहना है कि ट्रस्ट ने उन शर्तो की अनदेखी की है जिसके आधार पर ट्रस्ट को ज़मीन दी गयी थी।बता दें कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष आज़म खान ही है।आज़म की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा ट्रस्ट की सचिव हैं वहीं बेटे अब्दुल आज़म खान ट्रस्ट के सक्रिय सदस्य हैं।
मामले पर दायर की थी याचिका
पत्रिका के हवाले से पिछले महीने जिला अदालत में भी आज़म खान को एक बार झटका मिल चुका है। जिसके बाद आज़म के वकील ने उच्च न्यायालय में अर्जी दी थी।दरअसल, यह पूरा मामला सपा कार्यकाल में आज़म खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर का है। उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल में इस यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया था।
इसी दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी सड़क पर अपनी यूनिवर्सिटी का भव्य गेट भी बनवा डाला। बहरहाल, बीजेपी की सरकार ने उस पर कार्यवाही करते हुए, गेट की जमीन को अवैध कब्ज़ा घोषित कर दिया। इसके बाद उसे गिरने के आदेश भी दे दिए गए थे। इसी मामले में जिला अदालत में याचिका दर्ज की गई थी, हालांकि जिला अदालत ने आज़म खान को संतुष्टि वाला फैसला नहीं दिया जिसके बाद आज़म की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए।
आज़म की ज़मीन पर सरकार का कब्ज़ा
अब इलाहाबाद हाइकोर्ट ने भी आज़म खान को झटका देते हुए बीते गुरुवार सड़क पर बने अवैध गेट को तोड़ने का फैसला सुना दिया है। इसके बाद जिला प्रशासन की टीम गुरुवार को ही जौहर यूनिवर्सिटी पर कब्ज़ा करने के लिए रामपुर पहुंच गई।
इस दौरन सरकार ने जौहर यूनिवर्सिटी की 70 एकड़ जमीन पर कब्ज़ा कर लिया है।
बत दें कि जब याचिका दायर की गई थी तब हाइकोर्ट ने गेट गिरने की याचिका को खारिज़ कर दिया था लेकिन पिछले हफ्ते सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए हाइकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी सड़क पर बने जौहर यूनिवर्सिटी के भव्य गेट को गिराने के आदेश दे दिया है। जिसके बाद जिला प्रशासन तुरन्त हरकत में आया और 70 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया।