NCW की SC में याचिका : मुस्लिम महिलाओं के लिए विवाह योग्य आयु को अन्य धर्मों के बराबर लाया जाए

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए विवाह योग्य आयु बढ़ाने और इसे अन्य धर्मों की महिलाओं के बराबर बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने “भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत गारंटीकृत नाबालिग मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए” दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।

अधिवक्ता नितिन सलूजा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अलावा विभिन्न पर्सनल लॉ के तहत शादी की न्यूनतम आयु सुसंगत और अन्य प्रचलित दंड कानूनों के अनुरूप है।

याचिका में कहा गया है कि भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत, एक पुरुष के लिए “शादी के लिए न्यूनतम आयु” 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष है। हालांकि, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत “जो अभी भी असंशोधित और असमेकित रहता है, युवावस्था प्राप्त करने वाले व्यक्ति शादी करने के पात्र हैं, यानी 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर … जबकि वे अभी भी नाबालिग हैं”।

आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने कहा कि यह मनमाना, तर्कहीन और भेदभावपूर्ण है, लेकिन यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 जैसे दंड कानूनों के प्रावधानों का भी उल्लंघन है।

इसमें कहा गया है कि कानून उम्र पर केंद्रित है और किसी विशेष धर्म के बच्चों के लिए कोई अलग चीज़ नहीं है। इसमें कहा गया है कि ‘युवावस्था’ के आधार पर वर्गीकरण का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है और न ही शादी करने की क्षमता के साथ इसका कोई उचित संबंध है।

याचिका में कहा गया है, “एक व्यक्ति जिसने यौवन प्राप्त कर लिया है, वह जैविक रूप से प्रजनन करने में सक्षम हो सकता है, हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उक्त व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से यौन संबंध बनाने और उसके  परिणामस्वरूप, बच्चे पैदा करने के लिए परिपक्व हो।

याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले का हवाला दिया गया है जिसमें एक नाबालिग मुस्लिम महिला और उसके पति की याचिका को इस आधार पर एक-दूसरे के साथ रहने की अनुमति मांगी गई थी कि उसके समुदाय का पर्सनल लॉ युवावस्था प्राप्त करने पर शादी की अनुमति देता है।

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