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सेना ने मेजर गोगोई के खिलाफ़ दिया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश

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सेना ने शुक्रवार को मेजर नितिन लीतुल गोगोई के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है. गोगोई को बुधवार को तब हिरासत में ले लिया गया था, जब वे एक युवती के साथ किसी होटल में घुसने की कोशिश कर रहे थे जहां उनकी होटल स्टाफ के साथ कहासुनी हो गई थी. जिसके बाद वे हिरासत में लिए गए.
लड़की ने कहा है कि वह मेजर की फेसबुक फ्रेंड रही है और ‘अपनी इच्छा’ से उनसे मिलने होटल गई थी. एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने ये भी कहा कि पहली बार ‘आदिल अदनान’ नाम के फेसबुक अकाउंट के जरिए वह गोगोई से मिली थी. लेकिन एक महीने के भीतर ही उसे पता चल गया कि आदिल असल में मेजर गोगोई हैं जो फेक आइडेंटिटी से अकाउंट बनाए हैं.
अदालत ने  पुलिस को सेना के अधिकारी मेजर लीतुल गोगोई से संबंधित होटल विवाद की जांच की स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा. श्रीनगर के CJM ने यह निर्देश दिया. वह एक गैर – सरकारी संगठन की अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे. एनजीओ ने अपनी याचिका में पुलिस को मामले से जुड़ा स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश देने की अपील की.
सेना प्रमुख बिपिन रावत कहा था, ‘यदि भारतीय सेना का कोई भी अधिकारी किसी भी अपराध का दोषी पाया जाता है तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे.’  उन्होंने कहा, ‘यदि मेजर गोगोई ने कुछ गलत किया है तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाएगी. यह सजा एक मिसाल कायम करेगी.’

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