महिलाओं के साथ छेड़ छाड़ और गंदी हरकतो का दिल्ली का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है. आये दिन दिल्ली की सड़को पर ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है जिससे दिल्ली शर्मसार होती रहती है. महिला अधिकारों के लिए बनी दिल्ली महिला आयोग की ही एक वॉलेंटीयर के साथ कुछ लोगों ने ना सिर्फ मारपीट की है बल्कि उसके कपड़े फाड़कर परेड भी करवाई. आरोपी यहीं नहीं रूके और महिला की ऐसी अवस्था का वीडियो भी बनाया.
मामला दिल्ली के नरेला इलाके का है. यहां अवैध शराब बिक्री के खिलाफ मुहिम चला रही एक महिला के कपड़े फाड़ कर उसे नंगा किया गया और फिर सरेराह डेढ़ किलोमीटर तक घुमाया गया. इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने डीसीपी को समन भेजा है.
महिला के आरोपों के मुताबिक उसके साथ मारपीट की गई और उसे निर्वस्त्र करके घुमाया गया. महिला ने बताया, ‘’वो मुझे रोड पर मारते रहे. मैं कछ नहीं बोली. मैंने सिर्फ यही कहा कि मैंने नशे के खिलाफ आवाज उठाई है. नशा बंद होना चाहिए. हमारी कॉलोनी में खुला नशा बिकता है. वो भी पुलिस बूथ के सामने. कोई बोलता नहीं है और मैंने बोला तो उसकी मुझे सजा दी है.’’
दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति जयहिंद ने बताया कि बुधवार रात महिला ने नरेला इलाके में सांसी महिलाओं से शराब पकड़वाने में मदद की थी. इसलिए उस पर हमला किया गया. बुधवार को इलाके से लगभग 350 बोतल शराब पकड़ी गई. शराब पकड़वाए जाने पर शराब माफिया के लोगों ने पुलिस के सामने ही महिला को जान से मारने की धमकी दी थी. आयोग ने पुलिस से महिला को सुरक्षा देने के लिए कहा था.
रात हमने नरेला में घर में बिकती शराब पकड़ाई, पुलिस ने बेचने वालो को अरेस्ट न किया। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उनने DCW वालंटियर के कपड़े फाड़ इलाके में नंगा घुमाया। कोई अरेस्ट न हुआ। महिला की खून खौलाने वाली आप बीती सुनें@LtGovDelhi @CPDelhi। DCW ने DCP को सम्मन किया है। pic.twitter.com/HQnmqN9fTF
— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) December 7, 2017
पुलिस उपायुक्त के अनुसार वारदात में शामिल राकेश के खिलाफ पहले से 21 आपराधिक मामले व उसकी पत्नी आशा के खिलाफ नौ मामले दर्ज हैं. पुलिस वारदात में शामिल महिलाओं की तलाश में छापेमारी कर रही है. आशा के खिलाफ नौ अप्रैल को भी नशा मुक्ति पंचायत की एक महिला कार्यकर्ता के साथ मारपीट के आरोप में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था. पुलिस ने धारा 323, 342, 354, 354बी, 506, 509 के तहत छेड़छाड़, मारपीट, रास्ता रोकने व जान से मारने की धमकी देने के तहत मामला दर्ज किया है.