मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डंपर मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फिलहाल राहत दे दी है। इस मामले को लेकर दायर याचिका की सुनवाई बुधवार को होनी थी जो की टल गई ।इस याचिका में भोपाल अदालत द्वारा परिवाद को निरस्त करने को चुनौती दी गई है। कांग्रेस नेता केके मिश्रा द्वारा इस संबंध में याचिका दायर की गई थी । जस्टिस एसके सेठ की युगलपीठ ने याचिका में लिपिकीय त्रुटियां दूर करने के लिए याचिकाकर्ता को दो हफ्ते की मोहलत दी है।
दायर याचिका में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह, जनसंपर्क संचालनालय के प्रमुख सचिव एसके मिश्रा, रीवा आरटीओ एनके पाठक सहित दो अन्य को पक्षकार बनाया गया है।
उल्लेखनीय है कि इटारसी के रमेश साहू ने परिवाद में कहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह व पत्नी साधना सिंह के नाम पर दो करोड़ रुपए कीमत के चार डम्पर 26 मई 2006 को रीवा आरटीओ में पंजीकृत किए गए थे। सीएम शिवराजसिंह चौहान और उनकी पत्नी से जुड़े होने के कारण इस केस पर प्रदेशभर की निगाहें लगी हुई हैं।
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