सोशल मीडिया का प्रयोग कोरोना शुरू होने के समय से ही काफी ज्यादा बढ़ गया है। लोग घंटों इसपर वक्त गुजारते है। जो सोशल मीडिया लोगों को सोशल बनाने के लिए बनाई गई थी, आज उसी के जरिए लोग और खासकर युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। काफी आपत्तिजनक पोस्ट्स डाले जाने लगे है जिससे युवाओं और बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है।
आज सोशल मीडिया पर खुद को ट्रेंडिंग बनाने के चक्कर में सभी दौड़ लगा रहे हैं। इसी दौड़ में शामिल एक मां – बेटे पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं।
अश्लील पोस्ट बनाती है यह मां – बेटे की जोड़ी
इंडिपेंडियट जर्नलिस्ट दीपिका नारायण भारद्वाज ने अपने ट्वीटर हैंडल से 15 जुलाई को एक ट्वीट पोस्ट किया। इस ट्वीट में उन्होंने दो इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक और कुछ विडियोज पोस्ट की। दोनों इंस्टा अकाउंट देखने पर पता लगता है की एक अकाउंट महिला का है और दूसरा किसी छोटे बच्चे का।
दोनों अकाउंट्स के पोस्ट्स से पता लगता है कि महिला और छोटा बच्चा मां – बेटा है। मगर दोनों अकाउंट्स पर अपलोड किए गए रील्स से ऐसा नहीं लगता है। अधिकतर रिल्स में महिला खुद को उस बच्चे के सामने सेक्सुअली ओवरटोन करती नजर आती है। बच्चा महिला यानी अपनी मां के साथ अश्लील गानों पर अश्लील तरीके से डांस करता और गलत तरीके से छूता हुआ नजर आता है। किसी मां – बेटे का ऐसा पति – पत्नी के रूप में वीडियो बनाना और समाज में दिखाना काफी गलत है।
दिल्ली महिला आयोग ने लिया संज्ञान
दिल्ली महिला आयोग की चीफ स्वाति मालीवाल ने इस मुद्दे का स्वयं संज्ञान लिया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से 19 जुलाई को ट्वीट करते हुए लिखा, “ये महिला अपने ही छोटे बच्चे के साथ सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग होने के लिए अश्लील वीडियो बनाकर मां – बेटे के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर रही है। महिला के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए हमने पुलिस को एक नोटिस भेजा है।”
महिला आयोग द्वारा दिए गए नोटिस में कहा गया है, “विडियोज में महिला 10 – 12 साल के छोटे बच्चे के साथ प्रोवोकेटिव तरीके से डांस करते दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि बच्चा महिला का ही बेटा है। यह सारी विडियोज अश्लील है। महिला द्वारा की गई एक्टिविटीज नाबालिग बच्चे के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी मानी जा सकती है। बच्चे को अपनी ही मां को ऑब्जेक्टिफाई करते देखा जा रहा है। अगर इसपर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है कि आगे चलकर बच्चा दूसरी औरतों को भी ऑब्जेक्टिफाई करे। साफ है कि महिला की हरकतें पॉक्सो एक्ट, आईपीसी एक्ट और आईटी एक्ट के तहत अपराध है।”
पुलिस ने लिया एक्शन
महिला आयोग द्वारा नोटिस दिए जाने पर पुलिस ने भी एक्शन लेने में देरी नहीं की है। महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। 23 जुलाई तक पुलिस महिला आयोग को एफआईआर की कॉपी, सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट जहां बच्चे की पेशी होगी और बच्चे की रिहैबिलिटेशन की रिपोर्ट सौंप देगी। फिलहाल महिला और बच्चे का इंस्टा अकाउंट डिलीट कर दिया गया है।