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रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक पर लगाया 58.9 करोड़ का जुर्माना

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रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिडेट पर 58.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है.यह जुर्माना केंद्रीय बैंक ने एचटीएम पोर्टफोलियो से प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष बिक्री से जुड़े दिशानिर्देशों के उल्लंघन के चलते लगाया गया है.
आरबीआई ने गुरुवार को एक बयान में यह जानकारी दी.हालांकि आरबीआई ने इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं दी है कि कैसे आईसीआईसीआई बैंक उसके नियमों का पालन करने में असमर्थ रहा.
बैंकों के लिए एचटीएम सेगमेंट के तहत रखी गई सिक्योरिटीज की राशि (जिनके लिए पेपर्स को परिपक्वता तक रखा जाता है और इंट्रा डे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता) के बारे में बताना अनिवार्य होता है.आरबीआई बैंकों को एचटीएम से सिक्योरिटीज को बेचने की स्वतंत्रता कुछ शर्तों और डिस्क्लोजर नियमों के तहत देता है.

बैंक ने वीडियोकॉन लोन मामले में जारी किया बयान

आईसीआईसीआई बैंक ने बयान जारी करते हुए कहा, “बोर्ड को बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर पर पूर्ण विश्वास है. तथ्यों को देखने के बाद ही बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भाई-भतीजावाद और हितों के टकराव समेत भ्रष्टाचार की जो अफवाहें चल रही हैं, उनमें कोई वास्तविकता नहीं है. सोशल मीडिया पर जो भी खबरें चलाई जा रही हैं, उनका उद्देश्य केवल बैंक और उसके प्रमुख की छवि खराब करना है.”

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