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रिलायंस जिओ पर होगा 500 रूपये का जुर्माना, पीएम की फोटो के सम्बन्ध में संसद में पूछा गया था सवाल

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नई दिल्ली: संसद में सूचना एंव प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लिखित में जवाब दिया कि नरेंद्र मोदी की फोटोग्राफ इस्तेमाल करने से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से कोई इजाजत नहीं ली गई थी। हालांकि, रिलायंस जियो ने अब तक इसपर कोई टिप्पणी नहीं की है।
प्रधानमंत्री की फोटो को अपने ऐड में इस्तेमाल करने के लिए रिलायंस जियो पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। बिना इजाजत के ऐड में पीएम मोदी की फोटो इस्तेमाल करने को लेकर यह जुर्माना लगेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, संसद में सरकार से जिओ से सम्बंधित यह सवाल सपा सांसद नीरज शेखर ने पूछा था। केम्द्रीय राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने उसके जवाब में माना कि सरकार को पता था कि रिलायंस ने पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल किया था। इस पर विपक्ष ने सवाल खड़ा करते हुए हंगामा किया और पूछा कि किसी निजी कंपनी के विज्ञापन में पीएम की तस्वीर कैसे इस्तेमाल हो गई ?
इसके साथ ही पेटीएम जैसे ई-वालेट कंपनी के ऐड में भी पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल हुआ था। ज्ञात हो कि पेटीएम के 40 प्रतिशत हिस्सेदारी चाईनीज़ कंपनी अलीबाबा की है, इसको लेकर भी सवाल पूछा गया कि पेटीएम् ने बिना इजाज़त कैसे मोदी की फ़ोटो का इस्तेमाल किया? विपक्ष ने आगे पूछा कि क्या पीएमओ ने दोनों कंपनी के खिलाफ बिना इजाजत के फोटो इस्तेमाल करने पर कोई कार्रवाई की? इसपर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, ‘प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम’ को खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा देखा जाता है। उन्होंने बताया था कि ऐड के खिलाफ उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली। लेकिन फिर भी हम कानून तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा देते हैं।’
धारा तीन के अनुसार – किसी भी ‘विशिष्ट’ व्यक्ति के नाम या तस्वीर और चिन्ह को किसी लेन-देन, व्यापार के लिए बिना केंद्र सरकार की इजाजत के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ‘विशिष्ट’ की लिस्ट में लगभग 3 दर्जन नाम और चिन्ह शामिल हैं जिनका इस्तेमाल बिना केंद्र सरकार की इजाजत के नहीं किया जा सकता। उसमें भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के गवर्नर, भारत या राज्य सरकार, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, संयुक्त राष्ट्र संघ, अशोक चक्र और धर्म चक्र शामिल हैं।

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