रिश्वत देने में मामले में TRS सांसद Kavita Molathu को सज़ा

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किसी मौजूदा सांसद को जेल भेजने और जुर्माना लगाने का पहला मामला तेलंगाना में मिला है। तेलंगाना की महिला सांसद कविता मलोथू और उनके सहयोगी शौकत अली को वोटर्स को घूस देने के मामले में दोषी पाया गया है।

महबूबाबाद की टीआरएस सांसद कविता को हुई छह महीने की जेल और दस हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

विशेष अदालत ने सांसद कविता मलोथू को 6 महीने की जेल और 10000 रुपए के जुर्माने की सजा दी है

विशेष अदालत ने महबूबाबाद की मौजूदा टीआरएस सांसद कविता मलोथू को 2019 के लोकसभा चुनावों में वोटर्स को रिश्वत देने का दोषी पाया है। जज आरआर वाराप्रसाद ने उन्हें घूस देने यानी आईपीसी की धारा 171-ई के तहत 6 महीने कारावास की सजा सुनाई, हालांकि अदालत ने हाईकोर्ट में अपील करने के लिए दोनों को जमानत दे दी है।

पहले भी दो विधायकों को दी जा चुकी है सजा

जनप्रतिनिधियों के आपराधिक मामलों की सुनवाई में सुधार और तेजी लाने के लिए 2018 के मार्च महीने में विशेष अदालत की शुरुआत हुई थी। विशेष अदालत ने इससे पहले हैदराबाद के बीजेपी के विधायक राजा सिंह को पुलिस ऑफिसर को मारने पीटने और टीआरएस विधायक दानम नागेंद्र को अपने समर्थकों को सरकारी अधिकारी पर हमला करने के लिए उकसाने के मामले में सजा सुना चुकी है।

चुनाव आयोग के ड्रोन से शौकत अली को नकदी बांटते पकड़ा गया

सांसद कविता वलोद के सहयोगी शौकत अली को चुनाव आयोग ने ड्रोन कैमरे की मदद से वोटर्स को नकदी बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। शौकत अली ने यह स्वीकार किया कि, उसने सांसद के कहने पर ही पैसे बांटे थे। इस मामले में तब बरगामपहद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

टीआरएस के सांसद प्रकाश पर भी है धोखाधड़ी का केस

वहीं, टीआरएस के राज्यसभा सांसद प्रकाश के खिलाफ अदालत के कहने पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। प्रकाश पर अल्लूरी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के सचिव रहते हुए वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान इनकम टैक्स भुगतान में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पुलिस को प्रकाश के साथ ऑडिटर ए सत्यनारायण और ए वामसीधर के खिलाफ भी मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था।

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