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लालू यादव को 3.5 साल की सजा

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देश के बहुचर्चित चारा घोटाले के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने लालू पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

इस फैसले की बड़ी बात यह है कि लालू समेत सभी दोषियों को जमानत नहीं मिलेगी. इसके लिए उन्हें उच्च अदालत में जाना होगा.

ज्ञात रहे, रांची की सीबीआई अदालत ने चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है. अदालत ने उन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके पहले उनको 23 दिसंबर को दोषी ठहराया गया था और जेल भेज दिया गया था.

देवघर कोषागार से अवैध तरीके से 89.27 लाख रुपये निकालने के मामले में यह बड़ा फैसला आया है. विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए लालू समेत सभी 16 दोषियों ने रांची की बिरसा मुंडा जेल में एक साथ बैठकर जज का फैसला सुना. मामले में दोषी ठहराए गए फूल चंद्र, महेश प्रसाद, बी. जूलियस, राजाराम, राजेंद्र प्रसाद, सुनील कुमार, सुधीर कुमार और सुशील कुमार को भी 3.5 साल की सजा सुनाई गई है.