कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi) जो अपनी टिप्पणियों से चर्चा में बने रहते हैं । ऐसे में उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी कर डाली थी जिसकी वजह से वह संकट में पड़ गए थे। राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी अब उसी सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है।
राहुल के लिए तीन बड़ी राहत
- संसद सदस्यता बहाल होगी
- आगे चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं होगी
- दिल्ली में सरकारी आवास मिल जाएगा
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा राहुल गांधी को क्या दी सलाह ?
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत मिल गई है लेकिन कांग्रेस नेता को नसीहत देते हुए अदालत ने कहा इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल का बयान अच्छे संदर्भ में नहीं था। सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति को लोगों के सामने भाषण देते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए। राहुल को 2019 में कर्नाटक के कोलार की चुनावी रैली में अपनी टिप्पणियों को लेकर ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था। शीर्ष कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है।
जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि निरादर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के अलावा , ट्रायल जज ने राहुल को दोषी ठहराए जाने के लिए कोई अन्य कारण नहीं बताया, ट्रायल कोर्ट ने मानहानि के अपराध के लिए भी भारतीय दंड संहिता के तहत निर्धारित 2 साल की कैद को अधिकतम सजा देने का कोई विशेष कारण नहीं बताया जबकि अपराध असंज्ञेय है।
पीठ ने कहा राहुल गांधी को दी गई सजा का प्रभाव यह है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। केरल में वायनाड से सांसद के रूप में उनकी अयोग्यता ने न सिर्फ उनके बल्कि पूरे मतदाताओं के अधिकार को प्रभावित किया ऐसे में कार्यवाही लंबित रहने तक दोषी होने पर रोक लगाने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा सत्र न्यायालय और गुजरात हाई कोर्ट भी इस पहलू पर ध्यान देने में चूक गए अपीली अदालत और हाईकोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने से मना करने में काफी पन्ने खर्च किए लेकिन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया
मानहानि दायर करने वाले पूर्णेश मोदी ने क्या कहा ?
मानहानि मामला दायर करने वाले गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने कहा हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं लेकिन कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा जब राहुल को दोषी ठहराया गया था, तब 24 घंटे में संसद सदस्यता छीन ली गई थी अब देखना है उनकी सदस्यता कब बहाल होती है। फैसले से उत्साहित कांग्रेस 8 अगस्त से पहले राहुल की सदस्यता बहाल करने के लिए ताकत लगा रही है। उसकी रणनीति संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में राहुल को आगे करने की है। और उन्होंने कहा सच्चाई की जीत होती है, राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा की साजिश पूरी तरह उजागर हो गई है।
राहुल गांधी की जीत पर विपक्षी नेताओं नेताओं ने जताई खुशी
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उनकी संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ होने से खुश हूं यहां विपक्षी गठबंधन के मातृभूमि के लिए एकजुट होकर लड़ने और जीतने के संकल्पों को मजबूती देगा।
ऐसे कई नेताओं ने राहुल गांधी को बधाई दी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया लोकसभा में अपना प्रतिनिधि बहाल होने पर वायनाड के लोगों को बधाई। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष,महबूबा मुफ्ती ने कहा खुशी है कि राहुल ‘इंडिया के विचार’ के लिए लड़ते हुए संसद में वापस आएंगे।