पिछले दिनों राजस्थान और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना तो आपकों याद ही होगी, कैसे एक आदमी ने लाइव हत्या की और फिर उसका वीडियो वाइरल किया. याद आया कुछ .
जी हाँ, शंभूलाल केस जिसने एक हत्या करदी और हत्या को नाम दे दिया लव जिहाद. शंभूलाल के खाते मे लाखो रूपये हिंदूवादियों ने जमा करवाये और उसके समर्थन मे बहुत उत्पात मचाया कोर्ट पे भगवा झंडा फहरा दिया और उसे हीरो बना कर पेश किया, पर अब पुलिस ने जो जाँच की उसमें जो सामने आया है, उसको पढ़ कर आपकी आँख खुल्ली की खुल्ली ही रह जायेंगी. पश्चिम बंगाल के मजदूर मोहम्मद अफराजुल की हत्या करने वाले शंभूलाल रेगर के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने अपनी चार्जशीट दायर की है.
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक छानबीन और जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि शंभूलाल के पश्चिम बंगाल निवासी एक युवती से अवैध संबध थे. दो बंगाली मजदूर अज्जू और बल्लू को लड़की और शंभू के इस अवैध संबंध के बारे में पता था.
अच्छाई का नकाब ओढ़े शंभू को डर था कि कहीं अज्जू और बल्लू उसके अवैध संबंधों का कहीं जिक्र न कर दे. बदनामी के डर से बचने के लिए शंभू ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिससे उन मजदूरों में खौफ पैदा हो और वो यहां से भाग जाएं.
चार्जशीट में कहा गया है कि हत्याकांड से कम से कम एक साल पहले रैगर ने अपने 15 वर्षीय भतीजे के सामने मुर्गियों और बकरियों का गला काट दिया था तथा इसे ‘सांप्रदायिक रंग’ दे दिया था. भतीजे ने गला काटने का विडियो भी बनाया था. चार्जशीट के मुताबिक हत्याकांड के पहले रैगर अपने भतीजे को घटनास्थल पर करीब छह बार ले गया था.
चार्जशीट में कहा गया है कि रैगर ने हत्या से पहले हिंदू कट्टरपंथियों, जम्मू-कश्मीर के आतंकवादियों और मुसलमानों के खिलाफ घृणा वाले विडियो देखे थे.
उदयपुर रेंज के आईजी आनंद श्रीवास्वत ने कहा, “’आरोपी ने हत्याकांड के बाद मीडिया का ज्यादा से ज्यादा ध्यान खींचने के लिए विडियो बनाने समेत कई चीजें की थी. वह हत्याकांड के जरिए सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दक्षिणपंथी हिंदुओं के बीच हीरो बनना चाह रहा था.”
राजनगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ रामस्वामी मीणा का कहना है कि 413 पेज के आरोप पत्र में हत्या के पीछे के मकसद, वीडियो, और उसमें इस्तेमाल की गई चीजों को घटना के सबूत के तौर पर पेश किया गया है. हमने इस मामले में 68 गवाह भी दिए हैं.
रैगर की पत्नी सीता ने कहा कि उसका 50 वर्षीय महिला के साथ विवाद चल रहा था. विवाद की वजह महिला की नाबालिग बेटी के साथ रैगर के अवैध संबंध थे. सीता ने बताया कि रैगर ने महिला की नाबालिग बेटी को करीब 10 महीने तक राजसमंद में अपने कब्जे में रखा था. पंचायत ने इसके लिए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था.