छत्तीसगढ़ के मंत्री की कथित सेक्स सीडी रखने के आरोप में आज पत्रकार विनोद वर्मा को जमानत हो गई. पत्रकार विनोद वर्मा को राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद स्थित उनके आवास से छत्तीसगढ़ की पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रही है. कानून के अनुसार 60 दिन के अंदर चालान पेश किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा ना होने की वजह से रायपुर में सीबीआई की विशेष अदालत ने रायपुर ने पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत की याचिका मंजूर की.
गिरफ्तारी के समय पुलिस का दावा था कि पत्रकार विनोद वर्मा के घर मंत्री की कथित सेक्स सीडी की 500 प्रतियां बरामद हुई थीं. पुलिस ने उनके घर से सीडी के अलावा 2 लाख रुपये कैश भी बरामद करने का दावा किया था. पुलिस ने एक लैपटॉप और डायरी भी अपने कब्जे में ली थी.
आपकों बता दें कि, छत्तीसगढ़ पुलिस ने 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश स्थित दिल्ली से सटे गाजियाबाद में उनके घर से तड़के वर्मा को 3.30 बजे गिरफ्तार किया था. पत्रकार विनोद वर्मा के खिलाफ छत्तीसगढ़ के पंडरी थाने में आईपीसी की धारा 384, 506 और आईटी ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसके आधार पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था.