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तो क्या माल्या के केस सीबीआई ने कमज़ोर किया है ?

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भारतीय बैंकों के हजारों करोड़ रूपये का चुना लगा कर भागे विजय माल्या को देश वापस लाना अब बेहद मुश्किल है. सूत्रों के मुताबिक ये बयान धारा 161 के तहत यानी पुलिस के सामने दिए गए हैं. इस का खुलासा किया है ABP न्यूज़ चैनल ने.
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि धारा 161 के तहत लिए गए बयान कोर्ट में सबूत के तौर पर नहीं पेश किए जा सकते साथ ही लंदन प्रशासन का भारतीय प्रत्यार्पण का रिकार्ड भी बताता है कि आज तक एक भी चर्चित शख्स लंदन से प्रत्यार्पण हो कर नहीं आया. सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई की लापरवाही ने माल्या के खिलाफ केस को कमजोर किया. माल्या के खिलाफ लंदन कोर्ट में सीबीआई का एक गवाह भी सवालों के घेरे में है.
विजय माल्या के खिलाफ जिन गवाहों के बयान कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं उनमें कई खामियां गिनाई जा रही है. सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 12 गवाहों के बयानों का एक-एक शब्द एक जैसा है. लंदन कोर्ट में दावा किया गया है कि माल्या के खिलाफ लगभग एक दर्जन गवाहों के बयान ऐसे हैं जिनमें शब्द दर शब्द आपस में मिल रहे है.
 
ऐसे में ये कैसे संभव हो सकता है कि हर गवाह एक जैसा बयान दे और एक जैसे शब्द प्रयोग में लाए इसके अलावा भी इन बयानों में और भी खामियां बताई गई हैं. ये गवाह बैंक अधिकारियों तथा अन्य लोगों के बताए गए है. किसी भी स्टेटमेंट में ये नहीं कहा गया कि बयान किस भाषा में दिया गया और उससे भी बड़ी बात कि किसी भी बयान में गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं.
अजमन फ्रांसिस नाम के गवाह को लेकर सवाल उठाया गया है. कहा गया है कि फ्रांसिस ने माल्या की कंपनी का वैल्युवेशन नहीं किया, फिर उसकी रिपोर्ट और गवाही को क्यों माना जाए?
सरकारी सूत्रों के मुताबिक लंदन कोर्ट अब गवाहों और सबूतों को लेकर इसी माह सुनवाई करने जा रहा है कि सीबीआई ने जो गवाह सबूत कोर्ट मे पेश किए है वो कोर्ट के सामने मान्य है या नहीं ऐसे मे यदि किसी भी जांच एजेंसी की लापरवाही के चलते माल्या का प्रत्यार्पण रूका तो वो केवल जांच एजेंसी के लिए ही नहीं सरकार को भी विपक्ष के सीधे निशाने पर खड़ा कर देगा.
पिछले महीने जिस तरह अब तक का सबसे बड़ा घोटाला कहे जाने वाले 2जी मामले के सभी आरोपी सबूतों की कमी के कारण बरी हो गए, उसके बाद से सीबीआई पर बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं.
जाने माने न्यूज़ चैनल ABP ने इसका खुलासा किया है. एबीपी न्यूज ने इस बारे में सीबीआई को भी मेल देकर उनसे उनका अधिकारिक पक्ष जानना चाहा लेकिन सीबीआई ने मेल का जवाब नहीं दिया. लेकिन उनके मुख्य सूचना अधिकारी अभिषेक दयाल ने कहा कि ये मामला लंदन कोर्ट के सामने विचाराधीन है लिहाजा सीबीआई इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती.
ज्ञात रहे कि, विजय माल्या 17 बैंकों से 7800 करोड़ रुपए कर्ज ले चुका था जो ब्याज के साथ 9000 करोड़ पर पहुंच गया. बजाय इस कर्ज को वापस करने के माल्या 2 मार्च 2016 को देश छोड़कर लंदन भाग गया.