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आप के 20 विधायकों को कोर्ट ने दी राहत, सदस्यता बहाल

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आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के लिए शुक्रवार को बहुत बड़ी राहत की खबर आई. कोर्ट ने इनकी सदस्यता को बहाल कर दिया है. हाइकोर्ट ने चुनाव आयोग के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें इन विधायकों को लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराते हुए इनकी विधायकी खारिज हो गई थी.
फैसले के वक्त हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फिर से इस मामले पर सुनवाई करने को कहा है. अल्का लांबा ने चुनाव आयोग पर साजिश का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ न हो.
चुनाव आयोग की सिफ़ारिश पर राष्ट्रपति ने इन 20 विधायकों को अयोग्य ठहराते हुए इनकी सदस्यता रद्द करने का आदेश दिया था.
केजरीवाल सरकार ने इन विधायकों को संसदीय सचिवों के पद पर नियुक्ति की थी जिसे चुनाव आयोग ने लाभ का पद मानते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी.
शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद कहा कि चुनाव आयोग को आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अपनी बात कहने का मौक़ा देना चाहिए था.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले के बाद बधाई देते हुए ट्वीट किया है –  सत्य की जीत हुई. दिल्ली के लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ग़लत तरीक़े से बर्खास्त किया गया था.  दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के लोगों को न्याय दिया। दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत. दिल्ली के लोगों को बधाई.